सुप्रीम कोर्ट ने मिड-डे मील कर्मियों को दो माह की छुट्टियों का वेतन देने के हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। प्रदेश सरकार ने तर्क दिया था कि हाईकोर्ट का आदेश मिड-डे मील कर्मियों के साथ हुए करार को दोबारा लिखने जैसा है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की इस दलील से सहमति जताते हुए रोक लगाने के आदेश दिए।
हाईकोर्ट ने पहले सरकारी स्कूलों में कार्यरत मिड-डे मील कार्यकर्ताओं को राहत देते हुए दो माह का वेतन देने का आदेश दिया था, जबकि सरकार उन्हें केवल 10 माह का वेतन देती है। मिड-डे मील कार्यकर्ताओं के संघ ने पूरे वर्ष का वेतन मांगने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।