हिमाचल समाचार: आरटीआई का जवाब देने में देरी पर 25,000 रुपये का जुर्माना

हिमाचल समाचार: आरटीआई का जवाब देने में देरी पर 25,000 रुपये का जुर्माना

राज्य सूचना आयोग ने शिमला नगर निगम के आयुक्त पर सूचना अधिकार (आरटीआई) के तहत मांगी गई जानकारी में देरी करने के लिए 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। यह मामला चमन लाल गुप्ता से जुड़ा है, जिन्होंने पार्किंग नीति के संबंध में जानकारी मांगी थी। उन्होंने आरटीआई के माध्यम से शिमला नगर निगम द्वारा ढली से आईएसबीटी तक उपलब्ध कराए गए पार्किंग स्थलों और उनकी तय दरों के बारे में जानकारी मांगी, लेकिन निगम ने निर्धारित समय में जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई।

शिकायतकर्ता को एक साल और नौ माह का लंबा इंतजार करना पड़ा, जिसके बाद ही नगर निगम ने आधी-अधूरी जानकारी प्रदान की। इस देरी के कारण गुप्ता को मानसिक और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। राज्य सूचना आयुक्त डॉ. एसएस गुलेरिया ने कहा कि समय पर जानकारी न देना सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 का उल्लंघन है, जिसके तहत जुर्माना लगाया गया है। इसमें से 5,000 रुपए शिकायतकर्ता को हर्जाने के रूप में दिए जाएंगे।

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