हिमाचल प्रदेश में होटल, ढाबों और रेहड़ी-फड़ी लगाने वालों को अब अपनी दुकान के सामने फोटो, लाइसेंस और आई कार्ड लगाना होगा। शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर प्रदेश में भी रेहड़ी-फड़ी वालों को उनकी फोटो सहित लाइसेंस जारी किए जाएंगे, जिन्हें दुकानों के बाहर लगाना अनिवार्य होगा।
मंत्री ने अपने सोशल मीडिया पेज पर होटल, ढाबा और फास्ट फूड के मालिकों के लिए आईडी की जानकारी साझा की। लाइसेंस में ऑनर की फोटो, रजिस्ट्रेशन नंबर और पूरी पहचान होगी।
स्ट्रीट वेंडर कमेटी के माध्यम से लाइसेंस बनाए जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष के निर्देशन में संजौली मस्जिद विवाद के बाद यह कमेटी बनाई गई है, जिसमें शहरी विकास मंत्री भी शामिल हैं। मंत्री ने कहा कि खाने-पीने का सामान बेचने वालों को साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा।
एक सवाल के जवाब में, मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने स्पष्ट किया कि तहबाजारी केवल हिमाचली रखी जाएगी, और कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। पॉलिसी में निर्धन और विधवा जैसे कमजोर वर्गों को भी रेहड़ी-फड़ी लगाने का प्रावधान किया जा रहा है।
यह पहल प्रदेश में संगठितता और साफ-सफाई को बढ़ावा देने के साथ-साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगी।