ने पर्यटन विभाग के सचिव, पर्यटन निदेशक, सह-उपायुक्त जिला बिलासपुर, और अन्य संबंधित व्यक्तियों को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी।
प्रार्थी मेसर्ज एमजी स्काई एडवेंचरज ने याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि डीसी बिलासपुर मनमाने तरीके से वॉटर स्पोर्ट्स गतिविधियां करवा रहे हैं, जबकि यह गतिविधियां चलाने का टेंडर केवल प्रार्थी को जारी किया गया है। याचिका में यह भी कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ प्रार्थी पंजीकृत है, जबकि अन्य कंपनियाँ अवैध गतिविधियां कर रही हैं।
आरोप लगाया गया है कि हिमालयन एडवेंचर और गंधर्वी बिल्डर्स न तो पंजीकृत हैं और न ही उनके पास अनुभवी ट्रेनर हैं। कोर्ट को बताया गया कि 15 जुलाई से 15 सितंबर तक वॉटर स्पोर्ट्स पर रोक है, फिर भी डीसी द्वारा अवैध गतिविधियां करवाई गईं। प्रार्थी ने कोर्ट से आग्रह किया है कि इन गतिविधियों को तुरंत रोककर टेंडर के अनुसार प्रार्थी को ही गतिविधियां संचालित करने की अनुमति दी जाए।