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चालक भर्ती नियमों में बदलाव, अब केवल +2 पास उम्मीदवार ही कर सकेंगे आवेदन

चालक भर्ती नियमों में बदलाव

हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी महकमों में चालक भर्ती के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। पुराने नियमों में दूसरी बार संशोधन किया गया है, जिसमें कई महत्वपूर्ण शर्तें जोड़ी गई हैं। अब केवल वे उम्मीदवार ही आवेदन कर सकेंगे जो **12वीं (जमा दो)** पास होंगे। इसके अलावा, आवेदकों को **100 अंक** में से **40 अंक** प्राप्त करने होंगे।

कार्मिक विभाग ने शुक्रवार को **हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग चालक, समूह C अराजपत्रित सामान्य भर्ती और प्रमोशन द्वितीय संशोधन नियम 2024** जारी किए हैं। राजपत्र में इन नियमों का प्रकाशन होने के साथ ही, यह नए नियम तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।

अब चालक भर्ती के लिए आवेदन करने वालों को 12वीं पास होना अनिवार्य है। स्कूल शिक्षा बोर्ड से जमा दो की परीक्षा पास करने वाले ही आवेदन कर सकते हैं।

उम्मीदवार को 100 अंकों में से कम से कम 40 अंक हासिल करने होंगे। यह अंक वाहन चलाने के कौशल, अनुभव और परीक्षा के आधार पर दिए जाएंगे।

उम्मीदवार का वाहन चलाने से पहले परीक्षण किया जाएगा। इसमें यह देखा जाएगा कि उम्मीदवार को वाहन चलाने का कितना अनुभव है और वह किस तरह से वाहन नियंत्रित करता है। स्टीयरिंग, गियर बदलने की प्रक्रिया, ब्रेक का उपयोग, एक्सेलेटर का नियंत्रण और सड़क के मुताबिक गियर बदलने की क्षमता का मूल्यांकन किया जाएगा।

इस संशोधन से यह स्पष्ट हो गया है कि अब केवल योग्य और प्रशिक्षित उम्मीदवार ही सरकारी महकमों में चालक के पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे, और उनकी चयन प्रक्रिया पूरी तरह से कौशल और अनुभव पर आधारित होगी।

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