हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने के लिए हिमाचली बोनाफाइड प्रमाण पत्र की शर्त को असंवैधानिक ठहराया है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने यह आदेश तब दिया, जब साहिल शर्मा नामक एक याचिकाकर्ता ने मंदिर ट्रस्ट द्वारा अपने पिता की मृत्यु के बाद अनुकंपा पर नियुक्ति से वंचित होने के खिलाफ याचिका दायर की थी। याचिका खारिज होने का कारण यह था कि याचिकाकर्ता के पास हिमाचली बोनाफाइड प्रमाण पत्र नहीं था। कोर्ट ने कहा कि यह शर्त संवैधानिक रूप से गलत है, क्योंकि किसी व्यक्ति को यह बाध्यता नहीं दी जा सकती कि वह ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे, जो उसके पास नहीं हो।
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने अनुकंपा पर नौकरी पाने के लिए हिमाचली होने की शर्त को असंवैधानिक करार दिया। कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति से यह शर्त नहीं बनाई जा सकती कि वह अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पाने के लिए हिमाचली बोनाफाइड प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे, यदि वह वास्तविक हिमाचली नहीं है। यह फैसला साहिल शर्मा की याचिका पर आया, जिन्होंने अपने पिता की मृत्यु के बाद मंदिर ट्रस्ट द्वारा अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। कोर्ट ने आदेश दिया कि याचिकाकर्ता को शीघ्र नियुक्ति दी जाए।