शिमला के संजौली में मस्जिद को गिराने के नगर निगम आयुक्त के फैसले को लेकर नया विवाद सामने आया है। मुस्लिम संगठनों के एक धड़े ने इस फैसले को शिमला जिला कोर्ट में चुनौती दी है, यह आरोप लगाते हुए कि मस्जिद कमेटी द्वारा दी गई अनुमति अवैध थी। याचिका में यह भी कहा गया है कि नगर निगम आयुक्त का निर्णय गलत आधार पर लिया गया। अदालत में अब 11 नवंबर को सुनवाई होगी, जहां याचिका की वैधता पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। मस्जिद कमेटी ने हालांकि अदालत के आदेश का सम्मान करने की बात कही है और कार्यवाही जारी रखने की बात की है।
शिमला के संजौली इलाके में मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। मुस्लिम संगठनों के एक धड़े ने नगर निगम आयुक्त के 5 अक्टूबर के मस्जिद गिराने के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में दावा किया गया है कि मस्जिद कमेटी द्वारा दिया गया ज्ञापन अवैध था, क्योंकि वह कमेटी भी अवैध थी। ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से उनका कोई संबंध नहीं बताया है।