तिलक राज शर्मा सीबीआई केस से डिस्चार्ज

तिलक राज शर्मा सीबीआई केस से डिस्चार्ज
सीबीआई कोर्ट चंडीगढ़ ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश के उद्योग विभाग के अतिरिक्त निदेशक तिलक राज शर्मा को आरोपों से मुक्त कर दिया। यह मामला 2017 का है, जब सीबीआई ने चंडीगढ़ में उद्योग विभाग के बीबीएनडी के तत्कालीन संयुक्त निदेशक और एक अन्य व्यक्ति को ट्रेप किया था। गिरफ्तारी के बाद, सीबीआई ने अधिकारी के चंडीगढ़ स्थित घर की तलाशी ली, लेकिन वहां से कोई पैसों की रिकवरी नहीं हुई। सेंट्रल फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट में यह साफ हुआ कि अधिकारी ने पैसे की कोई मांग नहीं की थी।

बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं बीएस डोगरा और साक्षी शर्मा ने बताया कि सीबीआई ने 2017 में चार्जशीट दायर की, जिसे प्रदेश सरकार ने जांचने के बाद निराधार पाया। 2022 में सीबीआई ने नए दस्तावेजों के साथ अतिरिक्त चार्जशीट दायर की, लेकिन प्रदेश सरकार ने फिर से मामले की गहराई से जांच की और पाया कि आरोप निराधार थे। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि सबसीडी जारी करने का अधिकार प्रदेश स्तरीय कमेटी को था, न कि तिलक राज शर्मा को।

तिलक राज शर्मा ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास था और इस फैसले को उन्होंने सत्य की जीत बताया। इसके अलावा, छापेमारी के दौरान भी उनके घर से कुछ नहीं मिला और शिकायतकर्ता ने भी यह स्वीकार किया कि उसने किसी भी तरह का रिश्वत नहीं दी थी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× Talk on WhatsApp