हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने चमियाना सुपरस्पेशियलिटी हॉस्पिटल में ओपीडी के संचालन के लिए की गई तैयारियों की जानकारी शपथपत्र के माध्यम से पेश करने के आदेश दिए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने जनहित याचिका की सुनवाई के बाद चमियाना अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक को यह शपथपत्र दायर करने का आदेश दिया।
सरकार ने कहा कि आईजीएमसी में पर्याप्त स्थान की कमी के कारण कुछ विभागों की ओपीडी को संचालन में कठिनाई हो रही है और चमियाना अस्पताल में ओपीडी शुरू करने की अनुमति मांगी है। कोर्ट को बताया गया कि अधिकांश कमियों को दूर किया जा चुका है। सुनवाई 9 दिसंबर को तय की गई है।
उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट ने पहले चमियाना अस्पताल में विभिन्न विभागों की ओपीडी पर रोक लगा दी थी, यह रोक तब तक प्रभावी रहेगी जब तक अस्पताल तक की सड़क को सुरक्षित और वाहन योग्य नहीं बना दिया जाता। कोर्ट ने यह भी कहा कि आईजीएमसी शिमला में ही ओपीडी का संचालन जारी रहेगा। इसके अलावा, आईजीएमसी में ट्रॉमा सेंटर में कर्मचारियों की कमी पर भी सुनवाई की गई, जिसमें स्वास्थ्य सचिव को 31 जनवरी तक रिक्त पदों को भरने का रोडमैप पेश करने का आदेश दिया गया है।