हिमाचल प्रदेश में अब ग्रामसभा की मंजूरी के बिना गांवों में सड़कों का निर्माण नहीं होगा। यह पहल ग्रामीण विकास में पारदर्शिता, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय सहभागिता सुनिश्चित करती है।
विकास मंत्रालय के सचिव ने हिमाचल प्रदेश समेत सभी राज्यों को एक पत्र जारी किया है। इस पत्र में सड़क निर्माण के लिए सर्वे और डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार करने के बाद की प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामसभा को सड़क निर्माण की तीसरी सबसे बड़ी आवश्यकता के रूप में मान्यता दी है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि परियोजनाएं स्थानीय जरूरतों और प्राथमिकताओं के अनुसार ही पूरी हों।
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामसभा को सड़क निर्माण की third most important need के रूप में मान्यता दी है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि परियोजनाएं स्थानीय जरूरतों और प्राथमिकताओं के अनुसार ही पूरी हों।