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प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने फोरलेन कंपनी पर लगाया 7.20 लाख रुपये का जुर्माना

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हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने फोरलेन निर्माण कंपनी पर 7.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई पर्यावरण नियमों के उल्लंघन के कारण की गई, जिससे प्रदूषण नियंत्रण को लेकर कड़ा संदेश दिया गया।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सख्ती, बिलासपुर में फोरलेन कंपनी पर जुर्माना

बिलासपुर जिले में Pollution Control Board ने illegal dumping को लेकर सख्त कार्रवाई की है। कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन के निर्माण कार्य में जुटी एक कंपनी पर सात लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई उस समय की गई, जब कंपनी द्वारा निर्माण स्थल पर ही डंपिंग साइट बनाई गई थी, जो पर्यावरण नियमों के खिलाफ है।

जांच के बाद कार्रवाई

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचना मिलने के बाद, टीम ने मौके का निरीक्षण किया और environmental regulations के उल्लंघन को पाया। इसके बाद बोर्ड ने कंपनी के खिलाफ यह जुर्माना लगाया। Pawan Sharma, क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा कि किसी भी स्थिति में environmental norms की अवहेलना को सहन नहीं किया जाएगा, और भविष्य में इस तरह के मामलों में कठोर कदम उठाए जाएंगे।

भविष्य में सख्त कार्रवाई की चेतावनी

Pawan Sharma, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बिलासपुर के क्षेत्रीय अधिकारी ने कहा कि इस उल्लंघन पर कार्रवाई करते हुए कंपनी पर जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने कहा कि illegal dumping को लेकर उच्च न्यायालय के निर्देश भी हैं, और अब इस तरह की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। अगर कहीं भी इस तरह की समस्या हो, तो लोग Pollution Control Board को सूचित कर सकते हैं।

इसके साथ ही, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कंपनी को चेतावनी दी है कि भविष्य में अगर इस तरह की लापरवाही हुई, तो और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि किसी को भी illegal dumping के बारे में शिकायत हो, तो वे सीधे बोर्ड से संपर्क कर सकते हैं, और शीघ्र कार्रवाई की जाएगी।

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