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हिमाचल प्रदेश: पूर्व ड्रग कंट्रोलर को पांच साल कारावास और पांच लाख जुर्माना

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सोलन की विशेष न्यायाधीश अरविंद मल्होत्रा की अदालत ने गुरुवार को पूर्व ड्रग इंस्पेक्टर और ड्रग कंट्रोलर कपिल धीमान को अनुचित तरीके से असीमित संपत्ति जमा करने के आरोप में तीन साल के कठोर कारावास और पांच लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अलावा, दोषी के पिता और भतीजे को भी 2-2 साल की सजा दी गई है। अदालत ने सभी दोषियों की करीब 65 लाख रुपये की चल और अचल संपत्ति को सरकार के अधीन करने का आदेश भी दिया।

यह मामला 2012 में राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (विजिलेंस) को मिली एक शिकायत के बाद सामने आया था, जिसमें कपिल धीमान पर सोलन और बद्दी में अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अनुचित संपत्ति जुटाने के आरोप लगाए गए थे। जांच के दौरान, यह पाया गया कि आरोपी ने 2001 से अब तक एक निश्चित अवधि में बड़ी मात्रा में संपत्ति बनाई थी। उसकी संपत्ति की जांच में पुलिस को तीन दिन लग गए, क्योंकि उसके घर से बरामद सामान की गिनती करना भी एक बड़ा कार्य था। विशेष न्यायाधीश अरविंद मल्होत्रा की अदालत ने इस मामले में आरोपी और उसके परिवार के सदस्यों को दोषी ठहराया।

सोलन के विशेष न्यायाधीश अरविंद मल्होत्रा ने गुरुवार को पूर्व ड्रग इंस्पेक्टर और ड्रग कंट्रोलर कपिल धीमान को अनुचित तरीके से संपत्ति जमा करने के आरोप में दोषी ठहराते हुए तीन साल के कठोर कारावास और पांच लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इसके साथ ही, उसके पिता और भतीजे को भी दो-दो साल की सजा दी गई है। अदालत ने आरोपी की लगभग 65 लाख रुपये की चल और अचल संपत्ति को सरकार के अधीन करने का आदेश भी दिया।

यह मामला 2012 में राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को मिली एक शिकायत से शुरू हुआ था, जिसमें कपिल धीमान पर अपनी सरकारी पदों का दुरुपयोग कर बड़ी संपत्ति जुटाने का आरोप था। जांच के दौरान, विजिलेंस को धीमान के घर से बरामद हुई संपत्ति को गिनने में तीन दिन का समय लग गया। जांच में पाया गया कि उसने अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर अवैध तरीके से संपत्ति बनाई थी। विशेष न्यायाधीश ने इस मामले में तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया और कड़ी सजा सुनाई।

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