हिमाचल हाई कोर्ट ने 14 मंजिला भवन निर्माण पर लगाई रोक, होटलों और वाणिज्यिक परियोजनाओं पर कसा शिकंजा

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हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य में होटलों और वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए 14 मंजिला भवनों के निर्माण पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह आदेश राज्य के शहरी क्षेत्रों में अत्यधिक निर्माण गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए दिया है। यह फैसला विशेष रूप से उन होटलों और अन्य वाणिज्यिक निर्माण परियोजनाओं को प्रभावित करेगा, जो 14 मंजिलों से अधिक ऊंचाई वाले थे।

हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद, राज्य में ऐसी परियोजनाओं की समीक्षा की जाएगी और उनके निर्माण की अनुमति पर पुनर्विचार किया जाएगा। अदालत ने शहरीकरण के असंतुलित विस्तार को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि पर्यावरणीय सुरक्षा और स्थानीय बुनियादी ढांचे की स्थिरता को ध्यान में रखते हुए ऊंची इमारतों का निर्माण नहीं किया जा सकता है। इस आदेश के साथ, हिमाचल सरकार को आदेश दिया गया है कि वह इस प्रकार के निर्माण की निगरानी करे और सुनिश्चित करे कि केवल उचित योजनाओं को ही स्वीकृति मिले।

यह फैसला खासतौर पर हिमाचल प्रदेश के पर्यावरणीय स्थिरता, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, और स्थानीय समुदायों पर असर को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इसके अलावा, राज्य सरकार से यह भी अपेक्षाएं जताई गई हैं कि शहरी क्षेत्रों में विकास योजनाओं के अनुरूप ही निर्माण कार्य किया जाए और किसी भी प्रकार के पर्यावरणीय संकट से बचने के लिए कड़े उपाय किए जाएं।

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