Himachal News: पब्लिक सर्वेंट की गलती पर अब सीधे गिरफ्तारी नहीं, लागू हुई नई नीति

himachal-public-servant-arrest-policy

Himachal Pradesh में अब Public Servants (सार्वजनिक सेवकों) को काम में गलती होने पर सीधे गिरफ्तारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। राज्य सरकार ने एक नई नीति लागू की है, जिसके तहत Public Servants के खिलाफ गिरफ्तारी से पहले जांच प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस कदम का उद्देश्य निष्पक्ष जांच को सुनिश्चित करना और सरकारी कर्मचारियों को अधिक सुरक्षा प्रदान करना है।

हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तारी से संरक्षण

Himachal Pradesh में राज्य Government के अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकारी काम में लापरवाही या गलती होने पर अब पुलिस बिना उचित जांच और मंजूरी के गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। राज्य Government ने Public Servants के लिए पुलिस एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव विधानसभा में पेश किया है, जो विंटर सत्र के पहले दिन रखा गया। इस संशोधन के तहत पुलिस एक्ट की चार महत्वपूर्ण धाराओं में बदलाव किया जा रहा है। इन बदलावों का उद्देश्य Government कर्मचारियों और अधिकारियों को उनके कार्यों में सुरक्षा और आत्मविश्वास प्रदान करना है।

पुलिस एक्ट में चार धाराओं में संशोधन

इस संशोधन में Police Act Amendment की चार प्रमुख धाराओं—धारा 4, 25, 65 और 95—में बदलाव किया जा रहा है। धारा 4 के तहत अब ग्रेड 2 के राजपत्रित पुलिस अधिकारियों की भर्ती स्टेट कैडर में ही होगी। वहीं, धारा 25 में यह बदलाव किया गया है कि पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी में नियुक्ति के लिए अब सेशन जज से अधीनस्थ न्यायालय से भी नियुक्ति की जा सकेगी।

धारा 95 और 65 में किए गए बदलाव

धारा 95 में किए गए संशोधन के अनुसार, यदि उपरोक्त वर्णित पंक्ति में सेवानिवृत Retired Officers नहीं है, तो राज्य Government स्थिति और उपलब्धता के आधार पर किसी कनिष्ठ Retired Officers को नॉमिनेट कर सकती है। इसके अलावा, धारा 65 में यह संशोधन किया गया है कि कोई भी पुलिस अधिकारी Government Employees को उसके द्वारा Public Servants के रूप में किए गए कार्य के लिए गिरफ्तार नहीं कर सकेगा, जब तक Government से मंजूरी न मिल जाए।

हाई कोर्ट के आदेश के तहत संशोधन

इस विधेयक को लागू करने के पीछे की वजह उच्च न्यायालय का आदेश है। कोर्ट ने “कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर” के मामले में Public Servants को सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया था। इसके तहत Government ने यह प्रस्ताव तैयार किया, ताकि Government Employees को उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते समय बिना डर के काम करने की स्वतंत्रता मिल सके। यह संशोधन उनके अधिकारों और सुरक्षा की रक्षा करता है, ताकि वे बिना किसी दबाव या डर के अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें।

सरकारी कर्मचारियों को मिलेंगी अधिक सुरक्षा और आत्मविश्वास

यह संशोधन Government Employees और अधिकारियों को निडर होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में सक्षम बनाने के लिए किया जा रहा है। अब यदि कोई Public Servants Government कार्य के दौरान गलती करता है, तो उसे सीधे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इसके बजाय, Government से अनुमति और जांच प्रक्रिया के बाद ही गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। यह कदम सरकारी कर्मचारियों के प्रति विश्वास और सुरक्षा का माहौल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× Talk on WhatsApp