हिमाचल प्रदेश में सीमेंट की बड़ी उत्पादक कंपनी अंबुजा को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पर्यावरणीय मापदंडों की अवहेलना के लिए जुर्माना लगाया है। अंबुजा कंपनी के रौड़ी में स्थित प्लांट में लगातार पर्यावरणीय मापदंडों की अवहेलना की जा रही थी, जिस पर कंपनी को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने छह लाख 60 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
हिमाचल प्रदेश में अंबुजा सीमेंट कंपनी के रौड़ी प्लांट पर पर्यावरणीय मानकों की अवहेलना करने के कारण 6.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 10 दिसंबर, 2024 को कंपनी के रौड़ी यूनिट का निरीक्षण किया और पाया कि कंपनी से पर्यावरण प्रदूषण हो रहा था। बार-बार नोटिस जारी करने के बावजूद सुधार न होने पर यह जुर्माना लगाया गया।
अंबुजा कंपनी पर पर्यावरणीय मापदंडों की अवहेलना के लिए जुर्माना
हिमाचल प्रदेश में सीमेंट की बड़ी उत्पादक कंपनी अंबुजा को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पर्यावरणीय मापदंडों की अवहेलना के लिए जुर्माना लगाया है। अंबुजा कंपनी के रौड़ी स्थित प्लांट में लगातार environmental norms की अवहेलना की जा रही थी, जिस पर कंपनी को ₹6,60,000 का fine लगाया गया है।
रौड़ी यूनिट से प्रदूषण का असर
सीमेंट कंपनी का मुख्य प्लांट दाड़लाघाट में है, लेकिन इसकी एक यूनिट रौड़ी नामक स्थान पर लगी हुई है। इस यूनिट से environmental pollution हो रहा था, जिसका assessment 10 दिसंबर 2024 को किया गया था। इसके बाद लगातार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीमें यहां पर inspection के लिए आती रहीं, मगर हालात में कोई सुधार नहीं हुआ।
नोटिस और कार्रवाई के बावजूद कोई सुधार नहीं
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारियों ने अंबुजा कंपनी को नोटिस जारी किए और recommended किया कि संबंधित उपकरणों को दुरुस्त किया जाए। बावजूद इसके, वे उपकरण ठीक नहीं हो सके और पर्यावरण को नुकसान होता रहा।
जुर्माना लगाने का आदेश
बार-बार नोटिस दिए जाने के बाद भी जब उचित कदम नहीं उठाए गए, तो मामला प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव कार्यालय को भेजा गया, जहां से अंबुजा कंपनी पर जुर्माना लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। बोर्ड के सदस्य सचिव अनिल जोशी ने failure to comply with environmental standards पर संज्ञान लिया और जुर्माना लगाने के आदेश दिए हैं।