हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंचायती राज नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब परिवार रजिस्टर ऑनलाइन होगा, ग्राम सभा नोटिस अवधि में संशोधन किया गया है और आपदा प्रबंधन की मंजूरी प्रक्रिया में बदलाव हुआ है।
पंचायती राज विभाग में मैनुअल आधार पर नाम दर्ज करने की प्रक्रिया पूर्ण रूप से बंद कर दी गई है। अब राजस्व विभाग की तर्ज पर पंचायतों में भी परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज करना, नाम काटने और किसी भी प्रकार की करेक्शन ऑनलाइन ही की जाएगी। पंचायत की बैठक की कार्रवाई को पंचायती राज विभाग द्वारा ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा।
पंचायतों में आपदा कार्यों की मंजूरी अब SDM से
अब पंचायतों में disaster management के तहत किए जाने वाले कार्यों की approval बीडीसी के बजाय Sub-Divisional Magistrate (SDM) से ली जाएगी। इसके अलावा, disaster meetings बुलाने के लिए भी SDM permission अनिवार्य होगी। पंचायती राज विभाग ने पंचायतों में family register, ग्राम सभा, और आपदा के दौरान कार्यों की approval process को लेकर नए बदलाव किए हैं।
जनता से सुझाव नहीं मिले, अब final draft जारी
गौरतलब है कि 17 दिसंबर 2024 को पंचायती राज विभाग ने Panchayati Raj Rules Amendment पर जनता से suggestions मांगे थे, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद विभाग ने संशोधनों का final draft जारी कर दिया है।
अब पंचायतों का परिवार रजिस्टर होगा online
पंचायतों में manual process समाप्त कर दी गई है। अब राजस्व विभाग की तर्ज पर पंचायतों में भी family register पूरी तरह से online होगा। इसमें नाम दर्ज करना, हटाना, और corrections अब digital platform के जरिए ही संभव होगी।
पंचायत बैठकों के notice period में बदलाव
नए संशोधनों के तहत पंचायत बैठकों के लिए notice period कम कर दिया गया है:
- General Gram Sabha के लिए 15 days की जगह अब 7 days में नोटिस देना होगा।
- Special Gram Sabha के लिए 30 days की जगह अब 3 days पहले नोटिस जारी होगा।
- पंचायत की meeting के लिए 7 days के बजाय अब 3 days में नोटिस देना अनिवार्य होगा।
आपदा कार्यों की मंजूरी के नए नियम
नए संशोधनों के अनुसार, अब पंचायत प्रधान disaster relief work के लिए Panchayat Samiti के बजाय सीधे SDM से approval लेंगे। इससे आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्यों को तेजी से निपटाने में मदद मिलेगी।