हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पानी के बिल वसूलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जलशक्ति विभाग ने प्रति कनेक्शन ₹100 मासिक शुल्क निर्धारित किया है। 17 लाख ग्रामीण उपभोक्ताओं को अक्तूबर से लागू नई दरों के तहत बिल चुकाना होगा। वहीं, विधवा, तलाकशुदा और गरीब परिवारों को छूट दी गई है।
पहली अक्तूबर 2024 से यह दरें लागू की गई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के बिल जारी करने से पहले जलशक्ति विभाग ने कनेक्शनों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रति कनेक्शन 100 रुपए मासिक बिल के हिसाब से सालाना 1200 रुपए प्रति कनेक्शन पानी का बिल चुकता करना होगा।
ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का बिल वसूलने का निर्णय
प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में drinking water bills वसूलने का फैसला लिया है। जलशक्ति विभाग ने इस निर्णय को लागू करते हुए हर तीन महीने का बिल एक साथ वसूलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब प्रति कनेक्शन ₹100 प्रति माह का बिल देना होगा।
तीन महीने का बिल एक साथ
नवंबर से जलशक्ति विभाग ग्रामीण उपभोक्ताओं को अक्तूबर, नवंबर और दिसंबर का बिल एक साथ भेजेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 17 लाख पेयजल उपभोक्ता हैं, जिन्हें यह बिल चुकाना होगा।
प्रति कनेक्शन सालाना ₹1200
सरकार ने fixed rate के तहत ₹100 मासिक शुल्क तय किया है। इस हिसाब से एक साल में ₹1200 प्रति कनेक्शन पानी का बिल बनेगा। यह दरें 1 अक्तूबर 2024 से लागू की गई हैं।
गरीब परिवारों को राहत
सरकार ने विशेष श्रेणी के परिवारों को exemption दी है। विधवा, तलाकशुदा महिलाएं, दिव्यांगजन और 50,000 रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों से बिल नहीं लिया जाएगा।
जल जीवन मिशन का योगदान
2019 में जल जीवन मिशन योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की कनेक्टिविटी बढ़ाई गई। पहले प्रदेश में 7.63 लाख कनेक्शन थे, लेकिन योजना लागू होने के बाद करीब 9.50 लाख नए नल लगे, जिससे कुल कनेक्शन 17 लाख तक पहुंच गए।
पंजीकरण प्रक्रिया चालू
जलशक्ति विभाग ने बिल जारी करने से पहले registration process शुरू कर दी है। पंजीकरण पूरा होने के बाद बिल भेजने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
सबसे अधिक कनेक्शन कांगड़ा में
प्रदेश में सबसे ज्यादा पानी के कनेक्शन Kangra district में हैं, जहां चार लाख कनेक्शन दर्ज किए गए हैं।