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हिमाचल में केवल तीन किस्मों के पेड़ काटने की अनुमति, अन्य पर प्रतिबंध

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हिमाचल प्रदेश सरकार ने केवल तीन किस्मों के पेड़ों को काटने की अनुमति दी है, जबकि अन्य पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से लिया गया है, जिससे पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखा जा सके।

प्रदेश सरकार ने हाल ही में निजी भूमि पर वृक्ष कटान पर प्रतिबंध लगा दिया है और केवल तीन किस्म के पेड़ काटे जा सकेंगे, जिनमें पापुलर, सफेदा और बांस शामिल हैं। नूरपुर के वन मंडल अधिकारी अमित शर्मा के अनुसार, इन तीन किस्मों के वृक्षों को कटवाने के लिए export permit (एक्सपोर्ट परमिट) की आवश्यकता होगी। खैर वृक्ष का कटान दस वर्षीय योजना के तहत जारी रहेगा, लेकिन इसके लिए जरूरी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। इस निर्णय के बाद वन विभाग ने अवैध कटान पर कड़ी निगरानी शुरू कर दी है, ताकि किसी भी प्रतिबंधित पेड़ का कटान न हो सके।

नूरपुर में वृक्ष कटान पर नई पाबंदी: सिर्फ तीन किस्मों के पेड़ों की अनुमति

प्रदेश सरकार ने हाल ही में निजी भूमि से वृक्ष कटान पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब केवल तीन किस्मों के पेड़ ही काटे जा सकेंगे, जिनमें पापुलर, सफेदा और बांस शामिल हैं। इस निर्णय के बाद वन विभाग ने अपनी सतर्कता बढ़ा दी है ताकि प्रतिबंधित किस्म के पेड़ों का कटान न हो।

वृक्ष कटान के लिए अनिवार्य एक्सपोर्ट परमिट

नूरपुर के वन मंडल अधिकारी अमित शर्मा ने बताया कि लोग केवल इन तीन किस्मों के वृक्षों को ही कटवा सकते हैं। इन्हें बाहर ले जाने के लिए डीएफओ कार्यालय से export permit (एक्सपोर्ट परमिट) लेना अनिवार्य होगा।

खैर वृक्ष का कटान जारी रहेगा

उन्होंने यह भी बताया कि खैर वृक्ष का कटान दस वर्षीय योजना के तहत जारी रहेगा, लेकिन इसके लिए जरूरी औपचारिकताएं पूरी करनी होगी।

अवैध कटान के खिलाफ बढ़ी चौकसी

नूरपुर क्षेत्र में अवैध कटान को रोकने के लिए monitoring (मॉनिटरिंग) को बढ़ा दिया गया है। अब विभाग की निगरानी में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी प्रतिबंधित पेड़ न काटे जाएं।

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