सरकार द्वारा तय एजेंसियों के माध्यम से वाहनों को स्क्रैप करवाने पर इस तरह की छूट अब मार्च, 2026 तक जारी रहेगी। पिछले साल सरकार ने कॉमर्शियल व्हीकल पर यह छूट लागू की थी और फरवरी, 2024 में इसको लेकर आदेश जारी किए थे। अब सरकार ने इसे एक साल और आगे बढ़ा दिया है।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने 15 साल से पुराने commercial vehicles की स्क्रैपिंग पर दी जाने वाली motor vehicle tax छूट को एक साल और बढ़ा दिया है। यह सुविधा अब March 2026 तक जारी रहेगी। सरकार द्वारा अधिकृत एजेंसियों के माध्यम से वाहन स्क्रैप करवाने पर one-time tax exemption और ब्याज व पेनल्टी में भी छूट दी जाएगी। इस निर्णय का उद्देश्य लोगों को पुराने वाहनों को स्क्रैप करवाने के लिए प्रोत्साहित करना है।
नया वाहन खरीदने पर रोड टैक्स में लाभ
पुराने वाहन स्क्रैप करवाने के बाद नए वाहन की खरीद पर भी सरकार विशेष रूप से road tax में छूट दे रही है। यह योजना पिछले वर्ष शुरू की गई थी, जिसमें February 2024 में आदेश जारी किए गए थे। अब इसे एक साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। परिवहन विभाग के प्रधान सचिव आरडी नजीम के कार्यालय से संबंधित आदेश मंगलवार को जारी किए गए।
प्रदेश में बढ़ेंगे स्क्रैपिंग सेंटर
राज्य में बड़ी संख्या में ऐसे vehicles हैं, जो 15 साल की अवधि पूरी कर चुके हैं। अब तक लोग उनकी पासिंग करवाकर उन्हें सड़कों पर चला रहे थे। सरकार ने सोलन और हमीरपुर में authorized scrapping centres खोलने की मंजूरी दी है। इसके अलावा कुछ और कंपनियों ने भी आवेदन किया है।
ऑटोमैटिक पासिंग सेंटर होंगे स्थापित
सरकार भविष्य में वाहनों की पासिंग के लिए पूरी तरह automatic centres स्थापित करने की योजना बना रही है। इसके बाद मैनुअल पासिंग की जरूरत नहीं होगी।