डेडलाइन खत्म: ट्रकों के परमिट-पासिंग रुकी, ऑपरेटरों ने सरकार से 31 मार्च तक समय मांगा

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उन्होंने सरकार से मांग की है कि ट्रक संचालकों को राहत प्रदान करते हुए इसे 31 मार्च तक बढ़ाया जाए। आरटीओ मदन लाल ने बताया कि टैक्स जमा कराने के लिए 31 दिसंबर तक का समय था। जिन लोगों ने जमा नहीं कराए है उनकी पासिंग व परिमट का कार्य रुक गया है।

ट्रक ऑपरेटरों को मिली राहत, फिर भी नहीं हुआ टैक्स जमा

प्रदेश सरकार ने पैनल्टी और ब्याज माफ करने का फैसला लिया, लेकिन इसके बावजूद नालागढ़ में सैकड़ों ट्रक ऑपरेटर SRT (State Road Tax) जमा नहीं करवा पाए। Deadline 31 दिसंबर तक थी, लेकिन कई ऑपरेटर अब भी टैक्स जमा करने में नाकाम रहे हैं। इस कारण उनके ट्रकों के permits और passing की प्रक्रिया रोक दी गई है।

टैक्स जमा करने की प्रक्रिया में बदलाव

वर्ष 2021 से पहले Goods Tax को Excise और Taxation Department में जमा किया जाता था, और ट्रक ऑपरेटर केवल passing के दौरान टैक्स जमा कर अपना काम निपटा लेते थे। लेकिन जनवरी 2021 के बाद सरकार ने GST और अन्य टैक्सों को एक ही छत के नीचे लाकर SRT Tax के रूप में Transport Department में जमा करना शुरू कर दिया।

सरकार से अतिरिक्त समय की मांग

पूर्व सरकार के दौरान ट्रक ऑपरेटरों ने पेनल्टी और ब्याज माफ करने की मांग की थी, लेकिन तब कोई छूट नहीं दी गई। सत्ता परिवर्तन के बाद कांग्रेस सरकार ने इस पर relief दिया और penalty व interest माफ कर दिए। इसके बावजूद भी लगभग 250-300 ट्रक ऑपरेटर ऐसे हैं, जिन्होंने टैक्स जमा नहीं करवाया।

ट्रक ऑपरेटरों की मांग

ट्रक ऑपरेटरों जैसे Jagdish Saini, Suresh Mehta, Jagpal Rana, Lakhwinder, Neeraj Mehta, Kanta, Manjeet Singh, Hari Singh, और Jagtar Singh ने बताया कि उनके ट्रक बिना permit के borders पर खड़े हैं और उनके tax files भी नहीं लिए जा रहे हैं। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि टैक्स जमा करने के लिए deadline को बढ़ाकर 31 मार्च तक किया जाए।

आरटीओ का बयान

आरटीओ Madan Lal ने बताया कि टैक्स जमा करने के लिए 31 December तक का समय था। जो लोग deadline तक टैक्स जमा नहीं करवा पाए, उनकी passing और permit प्रक्रिया अब रुक गई है।

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