पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर उद्योग पर BIS का छापा, नकली प्रमाणन लगे 17 कार्टन जब्त

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भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), परवाणू शाखा कार्यालय के अधिकारियों की एक टीम ने शुक्रवार गांव बिलांवाली लबाना, जिला सोलन में मैसर्स केडीया इनोवेशन में पैकेज ड्रिंकिंग वॉटर उद्योग में छापेमारी की।

BIS ने पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर उद्योग में छापा मारकर 17 कार्टन जब्त किए, जिन पर फर्जी BIS मानक चिन्ह लगा था। बिना लाइसेंस BIS मार्क का उपयोग करने पर कानूनी कार्रवाई होगी।

नकली बीआईएस प्रमाणित पानी के 17 कार्टन जब्त

भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) परवाणू शाखा के अधिकारियों ने गांव बिलांवाली लबाना, जिला सोलन में स्थित M/s Kedia Innovation के पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर उद्योग पर छापेमारी की। इस दौरान फर्जी बीआईएस प्रमाणित 17 कार्टन जब्त किए गए।

बीआईएस अधिनियम 2016 के तहत होगी सख्त कार्रवाई

वैज्ञानिक-ई एवं प्रमुख एस.सी. नाईक ने बताया कि यह कार्रवाई BIS अधिनियम, 2016 के तहत की जा रही है। इस अधिनियम के अनुसार, दोषियों को दो साल तक की कैद, ₹2 लाख तक का जुर्माना, या दोनों सजाओं का सामना करना पड़ सकता है।

नकली बीआईएस मार्क से बचने के लिए करें यह उपाय

अक्सर नकली उत्पाद बाजार में बीआईएस प्रमाण पत्र के साथ बेचे जाते हैं। उपभोक्ताओं को बीआईएस वेबसाइट या BIS Care App के माध्यम से वास्तविकता की जांच करनी चाहिए।

नकली बीआईएस उत्पाद की रिपोर्ट करें

एस.सी. नाईक ने अपील की कि अगर किसी को बीआईएस मार्क का दुरुपयोग दिखाई दे, तो तुरंत बीआईएस परवाणू शाखा को ईमेल या फोन (0172-2650290) के माध्यम से सूचना दें। शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

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