Himachal High Court News: कर्मचारियों के स्थानांतरण आदेशों को दी गई चुनौती, कल होगी सुनवाई

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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में कर्मचारियों के स्थानांतरण से संबंधित कार्यालय आदेशों को चुनौती दी गई है। इस याचिका पर सुनवाई कल होने की संभावना है।

हाईकोर्ट में स्थानांतरण आदेशों को चुनौती

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 13 फरवरी को जारी employee transfer orders को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। सरकार ने 2013 की पॉलिसी में “पैरा 22A” जोड़ा, जिसमें कर्मचारियों को court approach करने से पहले departmental officers के पास शिकायत दर्ज कराने को कहा गया है। इस आदेश के खिलाफ याचिका दायर की गई है और hearing गुरुवार को संभावित है।

स्थानांतरित कर्मचारियों के लिए सरकार के निर्देश

सरकार ने आदेश दिया है कि स्थानांतरित कर्मचारियों को पहले दिए गए निर्देशों का compliance करना होगा। Transferred employees को तय समय में joining करनी होगी ताकि सरकारी कार्य प्रभावित न हो। यदि किसी कर्मचारी को लगता है कि उसका transfer गलत है, तो उसे department officials को शिकायत देनी होगी, जो 30 दिनों में मामले का समाधान करेंगे।

याचिका में क्या कहा गया?

याचिका में तर्क दिया गया है कि स्थानांतरण करने वाला अधिकारी स्वयं transfer-related complaints पर निर्णय नहीं ले सकता। Immediate joining orders को natural rights के खिलाफ बताया गया है। पहले कर्मचारी directly अदालत का रुख कर सकते थे, और हाईकोर्ट कई मामलों में stay order दे चुका है।

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