Site icon Thehimachal.in

हिमाचल में 15 साल पुराने वाहन होंगे स्क्रैप, इन जिलों में खुलेंगे स्क्रैपिंग सेंटर

himachal-old-vehicles-scrapping-centers

हिमाचल प्रदेश में 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप किया जाएगा।

अब प्रदेश में ही मिलेगी वाहन स्क्रैपिंग की सुविधा

हिमाचल प्रदेश में पहली बार vehicle scrapping की सुविधा शुरू हो गई है। प्रदेश के वाहन मालिक अब अपने 15-year-old vehicles को प्रदेश में ही scrap करवा सकते हैं। पहले, इन वाहनों को auction के जरिए बाहरी राज्यों में स्क्रैपिंग के लिए भेजा जाता था, लेकिन अब सोलन और हमीरपुर में नए scrapping centers क्रियाशील हो गए हैं।

सोलन और हमीरपुर में स्थापित प्रमाणित केंद्र

परिवहन विभाग के निदेशक D.C. Negi ने बताया कि हिमाचल में स्क्रैपिंग सुविधा की कमी के कारण अब तक वाहन outside states भेजे जा रहे थे। लेकिन अब सोलन और हमीरपुर की दो कंपनियों को Registered Vehicle Scrapping Facility (RVSF) खोलने की certificate जारी कर दी गई है। इससे सरकारी और निजी old vehicles को प्रदेश में ही स्क्रैप किया जा सकेगा। इस सुविधा से लोगों को better resale value भी मिलेगी।

अभी निजी वाहनों के लिए स्क्रैपिंग अनिवार्य नहीं

परिवहन निदेशक ने स्पष्ट किया कि अभी तक private vehicles के लिए scrapping rules लागू नहीं हुए हैं। हालांकि, अगर कोई voluntarily 15 साल पुराने वाहन को स्क्रैप करवाना चाहता है, तो उसे road tax benefits मिलेंगे। गैर-परिवहन वाहनों को 25% tax rebate, जबकि परिवहन वाहनों को 15% one-time discount मिलेगा। स्क्रैपिंग सेंटर से Certificate of Deposit प्राप्त होगा, जिसे नया वाहन खरीदते समय प्रस्तुत करना होगा।

15 साल पूरे होते ही सरकारी वाहनों का होगा स्क्रैप

फिलहाल, यह नियम सिर्फ government vehicles पर लागू है। जैसे ही किसी सरकारी वाहन के 15 years पूरे होंगे, उसका registration certificate स्वतः रद्द माना जाएगा। Himachal Pradesh Government ने 9 फरवरी 2024 को जारी Motor Vehicle Tax Notification में स्पष्ट किया है कि नया वाहन खरीदने पर scrapping certificate दिखाने पर ही टैक्स में छूट मिलेगी।

Exit mobile version