पंचायतों और शहरी निकायों को सौंपी जाएगी टैक्स कलेक्शन की जिम्मेदारी

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हिमाचल सरकार ने छठे राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट में राज्य की पंचायत और शहरी निकायों के लिए दी गई रेकमेंडेशन को स्वीकार कर लिया है। इस बारे में शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार ने अधिसूचना जारी कर दी है। अब पंचायत और शहरी निकायों में टैक्स लगाने का अधिकार दिया जाएगा और इसके कलेक्शन की जिम्मेदारी भी होगी।

हिमाचल प्रदेश सरकार पंचायतों और शहरी निकायों को टैक्स कलेक्शन की जिम्मेदारी सौंपने की योजना बना रही है। इससे स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और विकास कार्यों में तेजी आएगी।

वित्त आयोग की सिफारिशों को मिली सरकार की मंजूरी

हिमाचल सरकार ने छठे राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। Urban Development Department के प्रधान सचिव देवेश कुमार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। अब Panchayats और Urban Local Bodies को टैक्स लगाने और कलेक्शन करने की जिम्मेदारी मिलेगी।

वित्तीय सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम

राज्य सरकार पंचायतों और शहरी निकायों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए Tax Collection Mechanism को मजबूत कर रही है। ग्राम पंचायतों को Fees और Taxes लगाने का अधिकार होगा और वे खुद इसे Collect भी करेंगी।

शहरी निकायों के लिए फंडिंग मॉडल में बदलाव

80% Basic Grant और 20% Performance-Based Grant का प्रावधान किया गया है।
Performance Grant का आधार Property Tax Collection और Online Account Management होगा।
Annual Fund Allocation स्टाफ की तैनाती और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर की जाएगी।

नए राजस्व स्रोतों को मिलेगा बढ़ावा

पंचायतों को Irrigation और Water Supply Schemes सौंपने की योजना है।

पंचायत एरिया में आने वाले Educational Institutions के Building Fund और Welfare Fund को भी पंचायत के साथ मिलकर उपयोग किया जाएगा।

शहरी निकायों को Property Tax के अलावा Water Supply और Sewerage Tariff लगाने का भी अधिकार दिया जाएगा।

राज्य सरकार ने इन सिफारिशों को Approval दे दिया है, अब इनको लागू करने के लिए Further Policy Decisions लेने होंगे। इससे Local Governance को अधिक Financial Independence मिलेगी और विकास कार्यों में तेजी आएगी।

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