हिमाचल प्रदेश में फोरलेन के 100 मीटर दायरे में बसे लोग अब टाउन एंड कंट्री प्लांनिग में शामिल होंगे। ऐसे में संबंधित एरिया में रहने वाले घरेलू या कॉमर्शियल भवनों के निर्माण या पुनर्निर्माण के लिए टीसीपी ने एनओसी लेना अनिवार्य बना दिया गया है।
हिमाचल प्रदेश में अब गांवों में बड़े व्यावसायिक भवनों के निर्माण से पहले अनुमति लेना अनिवार्य होगा। सरकार ने नए नियम लागू किए हैं ताकि अनियंत्रित निर्माण रोका जा सके।
फोरलेन के 100 मीटर दायरे में निर्माण के लिए NOC जरूरी
हिमाचल प्रदेश में four-lane highways के 100 मीटर दायरे में आने वाले इलाकों को अब Town & Country Planning (TCP) के तहत शामिल किया जाएगा। इससे संबंधित क्षेत्रों में residential और commercial buildings के निर्माण या पुनर्निर्माण के लिए NOC (No Objection Certificate) लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि, जिन भवनों को four-lane construction के दौरान आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है, वे बिना किसी अनुमति के मरम्मत करवा सकते हैं। सरकार इस नियम को लागू कर रही है ताकि structured development हो सके और फोरलेन के पास बने भवनों को किसी भी तरह के safety hazards से बचाया जा सके।
नए निर्माण के लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य
हिमाचल प्रदेश में Pathankot to Mandi और Kangra to Shimla के लिए दो नए four-lane highways बनाए जा रहे हैं। इन परियोजनाओं के चलते कई लोगों के घर और व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रभावित हुए हैं। जिनके पूरे भवन इस highway expansion के अंतर्गत आ गए हैं, उन्हें मुआवजा मिल चुका है। लेकिन जिनके भवन आधे अधूरे तोड़े गए हैं, उन्हें अब Town & Country Planning (TCP) से अनुमति लेनी होगी।
TCP विभाग का कहना है कि repair work करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन नए निर्माण या additional construction के लिए online application देकर NOC प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है कि लोग high-speed roads के किनारे ऐसे निर्माण न करें जिससे भविष्य में कोई risk उत्पन्न हो।
तेजी से मिलेगा NOC
Town & Country Planning Officer Rashik Sharma ने बताया कि अब four-lane highways के दोनों तरफ 100-100 मीटर का क्षेत्र TCP में शामिल कर दिया गया है। ऐसे में नए निर्माण के लिए लोगों को पहले NOC approval लेना होगा। आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है और विभाग का दावा है कि सिर्फ two days के भीतर NOC जारी कर दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य planned development को बढ़ावा देना और जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा से बचाना है।