हिमाचल में अब 25 हजार से कम आबादी, तो भी बन जाएगा जिला परिषद वार्ड हिमाचल में अब 25 हजार से कम आबादी पर भी जिला परिषद का नया वार्ड बनाया जा सकेगा। इस बारे में विधानसभा में पारित किए गए बिल को राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने मंजूरी दे दी है और इसे अब नोटिफाई कर दिया गया है।
हिमाचल प्रदेश में जिला परिषद वार्ड बनाने के नियमों में बदलाव, अब 25 हजार से कम आबादी पर भी वार्ड बनाया जा सकेगा।
बिल को मिली मंजूरी
हिमाचल प्रदेश में अब 25,000 से कम population पर भी जिला परिषद का new ward बनाया जा सकेगा। इस संबंध में विधानसभा में पारित किए गए bill को राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने approval दे दी है और अब इसे notified कर दिया गया है।
पंचायती राज एक्ट में हुआ संशोधन
धर्मशाला में हुए winter session के दौरान राज्य सरकार ने यह amendment bill पेश किया था। इस बिल के तहत Panchayati Raj Act की Section 89 में बदलाव किया गया है।
संशोधन में किए गए महत्वपूर्ण बदलाव
संशोधित धारा के अनुसार, अब सरकार निम्नलिखित कारणों को ध्यान में रखते हुए territorial constituency या backward gram panchayat में new ward बना सकेगी:
Geographical location की दिक्कतें
Limited transportation facilities
Poor communication services
Administrative convenience
पंचायती राज चुनाव में होगा लागू
इस साल के end में होने वाले Panchayati Raj Elections में इस संशोधन को implement कर दिया जाएगा।
CM के दौरे के बाद आया फैसला
मुख्यमंत्री जब “Sarkar Gaon Ke Dwar” अभियान के तहत Shimla district के Dodrakwar और Chopal’s Kupvi के दौरे पर गए थे, तब local people ने demand रखी थी कि छोटे गांवों में भी जिला परिषद वार्ड बनने चाहिए। इसी के बाद सरकार ने यह decision लिया।