हिमाचल प्रदेश में कॉमर्शियल व्हीकल मालिकों को सरकार ने बड़ी राहत प्रदान की है। काफी समय से इन वाहन मालिकों को यहां पर रियायत दी गई थी, जिसकी मियाद को आगे बढ़ा दिया गया है। प्रदेश सरकार ने पैसेंजर गुड्स टैक्स की बकाया पैनल्टी एवं विशेष पथ कर जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2025 तक बढ़ा दी है।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने कमर्शियल व्हीकल मालिकों को राहत देते हुए पेनल्टी जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने Commercial Vehicle Owners को बड़ी राहत दी है। लंबे समय से Pending Passenger Goods Tax Penalty और Special Road Tax (SRT) जमा करने में दिक्कतों का सामना कर रहे वाहन मालिकों को अब 31 मार्च 2025 तक का अतिरिक्त समय मिल गया है।
बिना किसी डिमांड के सरकार ने खुद बढ़ाई समयसीमा
सरकार को इस संबंध में किसी यूनियन या एसोसिएशन की तरफ से कोई औपचारिक अनुरोध (Formal Request) नहीं मिला था, फिर भी Government ने Self-Initiative लेते हुए Penalty और SRT की Deadline Extend कर दी है। इससे कई Truck, Bus, Pickup, Taxi और अन्य Commercial Vehicle Owners को राहत मिलेगी।
टैक्स बकाया रखने वालों को फायदा
प्रदेश में Transport Department ने Pending Tax Collection के लिए बाकायदा Official Orders जारी किए हैं। कई वाहन मालिक अभी तक Penalty और Special Road Tax (SRT) जमा नहीं कर पाए थे, लेकिन अब उन्हें March 31, 2025 तक का मौका मिल गया है।
डिप्टी सीएम ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी
हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्रिहोत्री (Deputy CM Mukesh Agnihotri) ने Social Media पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि सरकार ने यह फैसला खुद लिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 31 मार्च 2025 के बाद कोई और राहत नहीं दी जाएगी, इसलिए सभी वाहन मालिकों को तय समय पर Pending Tax और Penalty का भुगतान कर देना चाहिए।
हजारों वाहन मालिकों को होगा सीधा फायदा
इस फैसले से प्रदेश के हजारों Truck, Bus, Pickup, Taxi और अन्य Commercial Vehicle Owners को सीधा फायदा मिलेगा। इससे Transport Sector में Financial Burden कुछ हद तक कम होगा और वाहन मालिकों को Tax Payment का Additional Time मिल सकेगा।