जन्म-मृत्यु और विवाह प्रमाणपत्र अब दो दिन में, सरकार ने जारी की अधिसूचना

birth-death-marriage-certificate-in-2-days-himachal

जन्म-मृत्यु, विवाह प्रमाणपत्र दो दिन में, लोक सेवा गारंटी अधिनियम में बदलाव, अधिसूचना जारी हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम में बदलाव किया गया है। प्रदेश सरकार ने गारंटी अधिनियम में किए गए बदलाव की अधिसूचना जारी कर दी है। शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं।

हिमाचल सरकार ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम में बदलाव कर जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाणपत्र दो दिन में जारी करने का प्रावधान किया। नई अधिसूचना लागू, जनता को मिलेगी तेजी से सेवा। पढ़ें पूरी खबर।

हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम में बदलाव
अधिसूचना जारी, सेवाओं की समय सीमा तय

हिमाचल प्रदेश सरकार ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम में संशोधन कर नई अधिसूचना जारी कर दी है। Principal Secretary of Urban Development Department, Devesh Kumar ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।

जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाणपत्र अब दो दिन में

अब birth registration, death registration, and marriage registration certificates दो दिन के भीतर जारी किए जाएंगे। इसके अलावा, water connections, sewerage connections, और new planning permissions के लिए 30-day time limit तय की गई है।

अन्य सेवाओं के लिए नई समय सीमा

Completion plan – 90 दिन
Building demolition & reconstruction – 45 दिन
Change of building use – 60 दिन
BPL certificate – 7 दिन
Electricity NOC – 3 दिन
Trade license – 7 दिन
Road cutting permission – 15 दिन
Film shooting permission – 7 दिन

सरकारी सेवाओं में तेजी लाने की पहल

राज्य सरकार का यह कदम public services को faster और more efficient बनाने के लिए उठाया गया है। इससे आम जनता को तेजी से सेवाएं मिलेंगी और प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× Talk on WhatsApp