इस बारे में आबकारी कराधान विभाग के प्रधान सचिव ने अधिसूचना जारी की है। राज्य सरकार ने टोल एक्ट 1975 के तहत जारी की गई अधिसूचना में भारी मालवाहक वाहन 250 क्विंटल तक 720 रुपए, 120 से 250 क्विंटल तक 570 रुपए, 90 से 120 क्विंटल तक 320 रुपए और 20 से 90 क्विंटल तक 170 रुपए टोल तय किया गया है।
हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल 2025 से टोल टैक्स की नई दरें लागू होंगी। जानें किन मार्गों पर बढ़ेगा शुल्क और कितना होगा असर
टोल दरों पर मांगे गए सुझाव
आबकारी कराधान विभाग ने राज्य भर में तय टोल की नई दरों पर सुझाव मांगे (suggestions invited) हैं। हिमाचल में टोल की नई दरें पहली अप्रैल से लागू होंगी। विभाग ने आपत्ति और दावे दाखिल करने के लिए दस दिन की मोहलत दी (10 days deadline) है।
अधिसूचना हुई जारी
इस बारे में आबकारी कराधान विभाग के प्रधान सचिव ने अधिसूचना जारी की (official notification issued) है।
भारी मालवाहक वाहनों के लिए नए टोल रेट
राज्य सरकार ने टोल एक्ट 1975 के तहत जारी की गई अधिसूचना में भारी मालवाहक वाहनों के लिए टोल दरें निर्धारित की (revised toll rates) हैं:
250 क्विंटल तक: ₹720
120 से 250 क्विंटल तक: ₹570
90 से 120 क्विंटल तक: ₹320
20 से 90 क्विंटल तक: ₹170
छोटे मालवाहक और यात्री वाहनों के टोल दरें
20 क्विंटल तक के छोटे मालवाहक वाहन: ₹130 प्रति दिन
12 सवारियों तक के वाहन: ₹180
6 से 12 सवारियों वाले पैसेंजर वाहन: ₹110
अन्य हल्के वाहन: ₹70
मोटर और स्कूटर रिक्शा: ₹30
आपत्तियों पर होगा विचार
विभाग टोल शुल्क के संबंध में आने वाली आपत्तियों और दावों पर विचार करेगा (claims & objections to be reviewed)।