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कुल्लू: अवैध मछली बिक्री पर शिकंजा, 3500 रुपये जुर्माना

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मत्स्य विभाग उपनिदेशक कार्यालय द्वारा गठित मत्स्य विभाग की उड़न दस्ता टीम ने बजौरा भुंतर कुल्लू से लेकर पतली कुहल तक अवैध रूप से लाई जा रही मछली की चेकिंग की इस चेकिंग के दौरान 3 मत्स्य विक्रेताओं से बिना वैध बिल से प्राप्त मछली का चालान किया गया जिससे ₹3500 रुपये जुर्माने के रूप में राजस्व प्राप्त किया गया

कुल्लू में मत्स्य विभाग की उड़नदस्ते ने अवैध मछली बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई की। निरीक्षण के दौरान तीन विक्रेताओं को बिना वैध बिल के मछली बेचते पकड़ा गया और उन पर 3500 रुपये जुर्माना लगाया गया।

मत्स्य विभाग की सख्त निगरानी जारी

मत्स्य विभाग ने illegal fish trading पर सख्त रुख अपनाते हुए sudden inspections किए। कुल्लू, भुंतर, बजौरा और पतलीकूहल में कई स्थानों पर जांच की गई, जिससे अवैध रूप से मछली बेचने वालों में हड़कंप मच गया।

विक्रेताओं को किया गया सचेत

मत्स्य विभाग के अधिकारियों ने विक्रेताओं को चेतावनी दी कि यदि वे unauthorized sources से मछली खरीदते हैं, तो उनके खिलाफ strict legal action लिया जाएगा। सभी दुकानदारों को सलाह दी गई कि वे केवल licensed suppliers से ही मछली खरीदें और हर खरीद का proper bill रखें।

नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कड़ी सजा

अधिकारियों ने कहा कि illegal fish selling को रोकने के लिए नियमित रूप से ऐसे निरीक्षण किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश मत्स्य अधिनियम 2020 के तहत अवैध मछली विक्रेताओं पर न केवल heavy fines लगाए जाएंगे बल्कि बार-बार नियम तोड़ने पर उनका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।

अवैध मछली बिक्री पर मत्स्य विभाग की सख्ती

कुल्लू में मत्स्य विभाग की ओर से गठित उड़नदस्ते ने illegal fish sellers पर कड़ा शिकंजा कसा है। विभाग की टीम ने Bajoura, Bhuntar, Kullu और Patlikuhal तक विभिन्न स्थानों पर निरीक्षण किया।

तीन विक्रेताओं पर कार्रवाई, जुर्माना लगाया गया

निरीक्षण के दौरान तीन मत्स्य विक्रेताओं को बिना valid bill के मछली बेचते पकड़ा गया। इस पर विभाग ने उनका चालान काटते हुए ₹3500 fine लगाया। अधिकारियों ने कहा कि विभाग समय-समय पर इस तरह की strict actions करता रहेगा।

मत्स्य अधिनियम 2020 के तहत होगी कड़ी कार्रवाई

मत्स्य विभाग के निदेशक विवेक चंदेल ने कहा कि प्रदेश में कार्यशील fishermen के हितों को ध्यान में रखते हुए बाहर से लाई जा रही illegal fish supply पर रोक लगाई जा रही है। उन्होंने सभी विक्रेताओं को निर्देश दिया कि वे केवल authorized reservoirs से मछली खरीदें, अन्यथा हिमाचल प्रदेश मत्स्य अधिनियम 2020 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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