घाटे में चल रहे 9 होटलों को 31 मार्च तक संचालित करने के आदेश

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हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एचपीटीडीसी (HP Tourism Development Corporation) के घाटे में चल रहे होटलों को बंद करने के आदेशों में संशोधन किया है। कोर्ट ने पहले जिन 18 होटलों को तत्काल बंद करने का आदेश दिया था, उनमें से नौ होटलों को 31 मार्च 2025 तक संचालन की सशर्त इजाजत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि अगर इन होटलों का प्रदर्शन 31 मार्च तक बेहतर नहीं होता और वे लाभ में नहीं आते, तो इन आदेशों का पुनः मूल्यांकन किया जाएगा और आवश्यकतानुसार नए निर्देश जारी किए जाएंगे।

न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने 19 नवंबर को दिए गए एचपीटीडीसी के आदेशों को वापस लेने की याचिका पर निर्णय लेते हुए यह नया आदेश पारित किया। जिन नौ होटलों को 31 मार्च 2025 तक चलाने की अनुमति दी गई है, वे हैं: द पैलेस होटल चायल, होटल चंद्रभागा केलांग, होटल देवदार खजियार, होटल भागसू मकलोडगंज, होटल लॉग हट्स मनाली, होटल धौलाधार धर्मशाला, होटल मेघदूत कियारीघाट, होटल कुंजुम मनाली, और होटल द कैसल नग्गर। कोर्ट ने कहा कि इन होटलों के प्रदर्शन को देखकर आगे के लिए भी आदेशों में बदलाव किया जा सकता है।

इसके अलावा, होटल गीतांजलि डलहौजी, होटल बाघल दाड़लाघाट, होटल कुणाल धर्मशाला, होटल कश्मीर हाउस धर्मशाला, होटल एप्पल ब्लॉसम फागू, होटल गिरीगंगा खड़ापत्थर, होटल सरवरी कुल्लू, होटल हडिम्बा कॉटेज मनाली, और होटल शिवालिक परवाणू अभी भी बंद रहेंगे।

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