हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता को लेकर नया जल बिल लागू किया जाएगा। इस बिल के तहत, गांवों में पानी मुफ्त नहीं मिलेगा, और उपभोक्ताओं को निश्चित राशि का भुगतान करना होगा।
हालांकि, कुछ विशेष वर्गों को इस बिल में छूट दी जाएगी, जिससे उन्हें कम दर पर पानी प्राप्त हो सकेगा। सरकार का उद्देश्य जल संसाधनों का उचित प्रबंधन करना और पानी की बर्बादी को रोकना है।
जानकारी के अनुसार, नए बिल के तहत उपभोक्ताओं को हर महीने पानी के लिए एक निर्धारित राशि चुकानी होगी, जिससे ग्रामीण इलाकों में जल संकट को हल करने में मदद मिलेगी। यह कदम सरकार द्वारा जल संरक्षण की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।
छूट प्राप्त करने वाले वर्गों में सामाजिक रूप से कमजोर परिवार, वृद्धजन, और विशेष परिस्थितियों में रहने वाले लोग शामिल होंगे।
हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अब पानी का बिल वसूला जाएगा। 1 अक्टूबर से नई दरें लागू होने जा रही हैं, जिसके तहत हर महीने प्रति कनेक्शन 100 रुपये का बिल आएगा।
प्रदेश कांग्रेस सरकार ने पूर्व जयराम सरकार के एक फैसले को बदलते हुए मुफ्त पानी देने की योजना को समाप्त कर दिया है। सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू द्वारा विधानसभा के मानसून सत्र में की गई घोषणा के अनुसार, जल शक्ति विभाग ने ग्रामीण इलाकों के लिए नई दरें जारी की हैं।
इस कदम का उद्देश्य प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत करना और जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करना है।
1 अक्टूबर से हिमाचल प्रदेश में पानी के नए बिलों की दरें लागू होने जा रही हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों के लिए:
- प्रति कनेक्शन: 100 रुपये प्रति माह
- मीटर: पानी के मीटर नहीं लगाए जाएंगे
शहरी क्षेत्रों के लिए:
- 0 से 20 किलो लीटर: 19.30 रुपये प्रति किलो लीटर
- 20 से 30 किलो लीटर: 33.28 रुपये प्रति किलो लीटर
- 30 किलो लीटर से अधिक: 59.90 रुपये प्रति किलो लीटर
अन्य शुल्क:
- मेंटेनेंस चार्ज: शहरी उपभोक्ताओं को प्रति माह 110 रुपये का चार्ज लगेगा
यह नई बिल प्रणाली जल संसाधनों के प्रबंधन को बेहतर बनाने और उपभोक्ताओं के बीच जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए लागू की जा रही है।